बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ के सभी बार एसोसिएशनों के वार्षिक चुनाव कार्यक्रम को अचानक वापस ले लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस जयश्री ठाकुर (रिटायर्ड) ने आज जारी आदेश में पुराना शेड्यूल रद्द कर दिया और नया चुनाव कार्यक्रम बाद में जारी करने की घोषणा की है। बार काउंसिल ने यह फैसला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 9 अप्रैल 2026 के पत्र के आधार पर लिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विभिन्न बार एसोसिएशनों से कई शिकायतें और प्रतिनिधित्व मिले थे, जिनमें 5 अप्रैल के सामान्य चुनाव शेड्यूल पर आपत्ति जताई गई थी। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को भी कई बार एसोसिएशनों से इसी तरह के प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए थे। पहले जारी किया गया था शेड्यूल 4 अप्रैल 2026 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र के बाद जस्टिस ठाकुर ने 5 अप्रैल को पूरे क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़) के सभी बार एसोसिएशनों, टैक्स बार एसोसिएशनों, ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशनों और कंज्यूमर फोरम बार एसोसिएशनों के लिए एकसाथ चुनाव शेड्यूल जारी किया था। इस शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी शामिल था। अब क्या होगा? आदेश में साफ कहा गया है कि 5 अप्रैल 2026 का चुनाव शेड्यूल पूरी तरह वापस ले लिया गया है। नया शेड्यूल उचित समय पर अलग से जारी किया जाएगा। फिलहाल किसी भी बार एसोसिएशन में चुनाव प्रक्रिया नहीं चलेगी। यह पत्र पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सभी जिला बार एसोसिएशनों, टैक्स बार, ट्रिब्यूनल बार और स्टेट कंज्यूमर कमीशन बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष और सचिवों को भेजा गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को भी सूचना के लिए कॉपी भेजी गई है।
पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों के चुनाव रद्द:बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दखल के बाद लिया फैसला, जारी होगा नया शेड्यूल
