चुनाव आयोग का आदेश… बिना अनुमति 72 जिलों के डीएम-एसडीएम के नहीं होंगे ट्रांसफर

चुनाव आयोग का आदेश… बिना अनुमति 72 जिलों के डीएम-एसडीएम के नहीं होंगे ट्रांसफर
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यूपी के 72 जिलों के डीएम-एसडीएम के तबादले पर 30 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। विधान परिषद सीटों की मतदाता सूची तैयार करने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया है। कहा कि आयोग की अनुमति के बिना अभियान में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले नहीं हो सकेंगे।

उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक 72 जिलों के डीएम व एसडीएम के तबादले चुनाव आयोग की बिना पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेंगे। आयोग ने विधान परिषद की 11 सीटों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान के मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त भी इस दायरे में आएंगे।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ व इलाहाबाद-झांसी और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद की मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार करने का काम 30 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। यह प्रक्रिया प्रदेश में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव छोड़कर अन्य सभी जिलों में चल रही है। 


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