बैठक में उपस्थित बस यूनियन, ट्रक यूनियन, स्कूल बस यूनियन, आटो यूनियन एवं टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों को सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि शहर क्षेत्र एवं स्कूल जोन में निर्धारित गति सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। केवल स्पीड गवर्नर युक्त वाहनों का ही संचालन किया जाए। स्कूल बसों के लिए विशेष निर्देश दिए गए कि बच्चों को चढ़ाने-उतारने के समय वाहन पूरी तरह से रुके। बस पर स्कूल बस स्पष्ट अंकित हो। अटेंडर की उपस्थिति अनिवार्य हो। बस में अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध हो। बैठक में यह भी तय किया गया है कि बस एवं ट्रक में ओवरलोडिंग न की जाए और अनावश्यक ओवरटेक से बचा जाए। सभी यूनियनों को अपने चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए है।
आपात स्थिति में दुर्घटना की सूचना तुरंत 112 पुलिस और 108 एम्बुलेंस पर देने एवं घायलों की मदद करने की अपील की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी वाहन निर्धारित स्टैंड पर ही खड़े हो और यात्रियों को वहीं से बैठाया जाए। मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करने तथा ट्रैक्टर के पिछले पहिये में लगे लोहे के डबल रिंग को पक्की सड़कों पर उपयोग न करने के निर्देश भी दिए गए है।
बैठक में अधिकारियों ने कहा कि इन नियमों का पालन सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक बताया है। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी अब्दुल मुजाहिद खान, यातायात प्रभारी खेमराज साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
