यादव, जो मध्य विद्यालय (म वि) खाब्दह डुमरिया, नरपतगंज में विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, पर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें फेसबुक अकाउंट पर साझा करने, राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने और उनके समर्थन में टिप्पणियां करने का आरोप है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), अररिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का यह कृत्य आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है और यह शिक्षक आचरण एवं विभागीय नियम के पूर्णतः प्रतिकूल है।
यह कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवाली 2005 की सुसंगत धाराओं के अधीन की गई है। निलंबन के साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान ओमप्रकाश यादव का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केन्द्र, कुर्साकांटा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आरोप पत्र ‘प्रपत्र क’ अलग से जारी किया जाएगा। यह कदम सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
