याचिका में अधिवक्ता स्वप्निल सिंह पटेल दौसा म्युनिसिपल कार्पोरेशन ने जमीन की नीलामी के लिए फरवरी, 2024 में विज्ञापन जारी किया था। नीलामी में याचिकाकर्ता को एक भूखंड का सर्वाधिक बोलीदाता घोषित किया गया, लेकिन उसे भूखंड आवंटित करने से इनकार कर दिया गया। इस पर उसने स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश किया। स्थाई लोक अदालत ने गत 16 सितंबर को म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता के पक्ष में डिमांड और आवंटन पत्र जारी करे। याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद भी उसे भूखंड आवंटित करने के बजाए गत दिनों दूसरी नीलामी निकाल दी गई और उसमें याचिकाकर्ता को आवंटित किए जाने वाले भूखंड को भी शामिल कर लिया। याचिका में गुहार की गई कि उसे संबंधित भूखंड आवंटित किया जाए और नई नीलामी पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित भूखंड की नीलामी प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
विवादित प्लॉट की नीलामी पर रोक, मांगा जवाब
