दिल्ली HC बोला- एयर-प्यूरीफायर पर GST क्यों नहीं घटा सकते:ताकि आम आदमी खरीद सके, अभी ₹15 हजार कीमत; केंद्र बोला- इससे मुसीबतें बढ़ेंगी

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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एयर प्यूरीफायर पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) 18% से घटाकर 5% करने और उसे ‘मेडिकल डिवाइस’ घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने केंद्र से पूछा कि एयर प्यूरीफायर पर GST क्यों नहीं घटा सकते। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा- आपको जो भी करना पड़े, कीजिए। फिलहाल एक एयर प्यूरीफायर की कीमत 10-15 हजार रुपए है। GST को एक ऐसे उचित स्तर पर क्यों नहीं लाया जाता, जहां एक आम आदमी भी इसे खरीद सके। वहीं, केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन. वेंकटरमण ने याचिका पर ही सवाल खड़े किए। केंद्र ने कहा- याचिका में स्वास्थ्य विभाग पक्षकार ही नहीं है, जबकि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने की मांग की जा रही है। GST काउंसिल ऐसा फैसला नहीं कर सकती। इस पर कोर्ट ने कहा- GST काउंसिल को फैसला लेने में क्या दिक्कत है? आप जो कह रहे हैं, वे भी वही कह सकते हैं। इसके जवाब में केंद्र ने कहा- इस मामले में संविधान का मुद्दा शामिल है। नियमों के तहत इसमें लंबी प्रक्रिया, लाइसेंसिंग और अन्य औपचारिकताएं शामिल हैं। इससे मुसीबतों का पिटारा खुल जाएगा।