नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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यह फैसला एडीजे पॉव्सो कोर्ट उरई, जालौन द्वारा सुनाया गया। पुलिस और अभियोजन पक्ष के संयुक्त प्रयासों से यह मुकदमा सशक्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में सिद्ध किया गया।

बता दें कि 4 दिसम्बर 2019 को थाना चुरखी थाना क्षेत्र में पीड़ित लड़की की मां द्वारा तहरीर दी गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्त राजकुमार ने उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 13 दिसम्बर 2019 को आरोपित राजकुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। विवेचक अधिकारी ने मामले की विवेचना वैज्ञानिक और पारदर्शी ढंग से पूरी की। गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 26 दिसम्बर 2019 को आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया।

डीजीसी (क्रिमिनल) और उनकी टीम, साथ ही कोर्ट पैरोकार ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूती से रखा। साक्ष्यों और तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने अभियुक्त राजकुमार को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 65,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।