तिहाड़ में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति

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सात नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के मांगे गए मोटे खर्चे को चुनौती देने वाली याचिका पर विभाजित फैसला दिया था। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने कहा है कि सरकार को खर्च का वहन करना चाहिए जबकि जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा है कि सरकार को खर्च का वहन नहीं करना चाहिए। उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने इसे जस्टिस रविंद्र डूडेजा की सिंगल बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया। सिंगल बेंच अब इस बात पर फैसला करेगी कि इसे बड़ी बेंच को भेजा जाए कि नहीं।

पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की याचिका पर 26 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 19 नवंबर को इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसके पहले कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को सितंबर में हुए उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी। राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।