हरियाणा सूचना विभाग के कर्मचारी की रिटायरमेंट पर विवाद:सरकार ने लगाई 3 शर्तें, 2 सैलरी इन्क्रीमेंट की वसूली के निर्देश

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हरियाणा के सूचना विभाग के कर्मचारी का रिटायरमेंट विवादों में आ गया है। इन्हीं विवादों के कारण सरकार की ओर से एक ऑर्डर जारी करना पड़ा। इस ऑर्डर तीन शर्तें भी लगाई गई है। साथ ही 2 सैलरी इन्क्रीमेंट की वसूली के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से ये भी हिदायत दी गई है कि अन्य लाभों पर भी रोक लगा दी गई है। सूचना महानिदेशक आईएएस केएम पांडुरंग की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि नीरज चोपड़ा हरियाणा कार्यालय, हरियाणा भवन, नई दिल्ली में फोटोग्राफर के रूप में तैनात हैं। इनका रिटायरमेंट 28 फरवरी, 2026 की दोपहर को हो गया है। इनके रिटायरमेंट को लेकर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। यहां पढ़िए ऑर्डर की कॉपी… यहां पढ़िए कौन-कौन सी 3 शर्तें… 1. जांच में यदि कोई अनियमितता या घोटाला मिलता है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2. फोटो सेक्शन के द्वारा अभी एनओसी नहीं दी गई है। डाटा, कैमरा व अन्य सामान अभी जमा नहीं कराया है। 3. 1 जुलाई 2015 और 1 जनवरी 2017 को उन्हें दी गई दो एडवांस सैलरी इन्क्रीमेंट के संबंध में 2,08,650 रुपए के अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए उनकी रोकी गई अवकाश नकदीकरण भुगतान करना होगा। चीफ फोटोग्राफर का लगा रहा जुगाड़ सूचना विभाग के सूत्रों का कहना है कि रिटायरमेंट हुए कर्मचारी का कार्यकाल काफी विवादों में रहा है। इसके कारण ही विभाग की ओर से ऐसा ऑर्डर जारी किया गया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद भी नीरज चोपड़ा फिर से नियुक्ति पाने के लिए प्रयास कर रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार के संवाद सेक्शन में चीफ फोटो ग्राफर की पोस्ट का जुगाड़ लगा रहा है।