खूनी मांझा…फिर गला कटा, हड्‌डी-पसली टूटी:छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे में उलझने के बाद बाइक से गिरा युवक, 14 टांके लगे

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मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे से हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के गुरैया बायपास पर सोमवार शाम को चाइनीज मांझे एक युवक का गला बुरी तरह कट गया। बाइक से गिरने के कारण उसके कंधे की हड्डी और एक पसली भी टूट गई है। युवक को गंभीर हालत में एक निजी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल बट्टी (24) अपने पिता रामदयाल बट्टी को लेने जा रहा था। गुरैया बायपास पर वह सड़क पर फैले चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। मांझा उसकी गर्दन पर लिपट गया, जिससे गर्दन कट गई। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वह बाइक से गिर पड़ा और हड्डी-पसली भी टूट गई। अस्पताल के डॉक्टर मनन गोगिया ने बताया कि राहुल की गर्दन में गहरी चोट है। वहां खून भी जमा हो गया है। देर रात किए गए ऑपरेशन में 14 टांके आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक चोट गंभीर होने के कारण इलाज लंबा चल सकता है। पहले 43 टांके और बच्चे का कान कट चुका
इससे पहले चंदन गांव में काम से लौट रहे एक व्यक्ति का गला मांझे में फंस गया था, जिससे उसे 43 टांके आए थे। वहीं, बीते दिनों घर के सामने खेल रहे 9 साल के एक बच्चे का कान भी इसी मांझे की चपेट में आने से कट गया था, जिसे जोड़ने के लिए 5 टांके लगाने पड़े थे। जिला प्रशासन की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल
लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। प्रशासन की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। शहरवासियों ने मांग की है कि इस जानलेवा मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लग सके। चाइनीज मांझे से मौत पर अब गैर-इरादतन हत्या का केस
चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि चाइनीज मांझे से यदि किसी की मौत होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचते या उसका उपयोग करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई होगी। साथ ही यदि नाबालिग चाइनीज मांझे का उपयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इंदौर में चाइनीज मांझे से तीन लोगों की गई जान
कोर्ट ने बताया कि इंदौर में बीते कुछ महीनों में चाइनीज मांझे से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में पक्षी भी इसकी चपेट में आकर मारे गए हैं। कोर्ट ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इस दौरान पतंगबाजी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबंधित मांझे के उपयोग से बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। सरकार ने कहा-जागरूकता अभियान चला रहे
शासन की ओर से बताया गया कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के साथ इसके दुष्परिणामों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है और हादसों की रोकथाम के लिए विशेष उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है। हाईकोर्ट पहले ही 11 दिसंबर 2025 को इंदौर सहित आसपास के जिलों में स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका है। महिला वकील बोलीं-मेरा भी गला कट गया
सुनवाई के दौरान महिला एडवोकेट कविता उइके ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि चाइनीज डोर से उनका गला कट गया था और जान बचाने के लिए उन्होंने डोर हाथों से तोड़ी, जिससे हथेली गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस पर कोर्ट ने संवेदना जताते हुए शासन को और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ये खबर भी पढ़ें… चाइनीज मांझे से 4 घंटे में 3 के गले कटे इंदौर में चाइनीज मांझे से 4 घंटे में तीन बाइक सवारों का गला कट गया। खजराना ब्रिज पर हादसे में रघुवीर धाकड़ की मौत हो गई, जबकि सपना-संगीता रोड और एरोड्रम क्षेत्र में दो युवक घायल हुए। वहीं छिंदवाड़ा में 9 साल के बच्चे का कान कट गया, 43 टांके लगे। पुलिस जांच कर रही है। पढ़ें पूरी खबर…