INT UPDATE:भारत का इकलौता ज्वालामुखी फटा, अंडमान-निकोबार के बेरन आइलैंड में 8 दिन में 2 बार धमाका

INT UPDATE:भारत का इकलौता ज्वालामुखी फटा, अंडमान-निकोबार के बेरन आइलैंड में 8 दिन में 2 बार धमाका
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अंडमान-निकोबार के बेरन आइलैंड में बीते 8 दिनों के भीतर दो बार हल्के ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। यहां भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी 13 और 20 सितंबर को फटा, हालांकि दोनों बार विस्फोट हल्के दर्जे के थे। बेरन आइलैंड पोर्टब्लेयर से समुद्र के रास्ते करीब 140 किलोमीटर दूर है। आज की अन्य बड़ी खबरें… ओडिशा के भुवनेश्वर में टैक्सी ड्राइवर के अपहरण और आत्महत्या के मामले में चार लोग गिरफ्तार ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर के अपहरण-हत्या केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतक की पहचान खुरदा जिले के अरंगा गांव निवासी विद्याधर साहू के रूप में हुई थी। उसका शव शनिवार को जुझगड़ा गांव के पास पितापल्ली-बरंगा रोड पर बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी और उनके कुछ साथियों ने साहू को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि साहू ने इन लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगे थे। आरोपियों ने साहू की पत्नी से ₹1.5 करोड़ की फिरौती की मांग थी। 15 सितंबर को आरोपी साहू को जबरदस्ती जाजपुर ले गए। वहां एक घर में उसे किडनैप करके रखा। 19 सितंबर को साहू की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने उसका शव और टैक्सी छुपा दी थी। साहू की पत्नी ने 19 सितंबर को बादगड़ा पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से डांसिंग गर्ल की रेप्लिका चोरी में प्रोफेसर गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने हरियाणा की एक निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है, जिस पर नेशनल म्यूजियम से प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की प्रतिकृति चोरी करने का आरोप है। घटना 20 सितंबर को हुई थी, जब प्रोफेसर को CISF ने म्यूजियम में पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक, चोरी का पता लगभग दोपहर 2.40 बजे तब चला जब अनभव गैलरी में CISF कर्मियों ने रेप्लिका गायब देखी। उन्होंने तुरंत तलाशी अभियान चलाया और आरोपी को कैंपस से अंदर पकड़ा। चोरी गई रेप्लिका भी आरोपी से बरामद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नीलामी नोटिस के बाद गिरवी रखी संपत्ति नहीं छुड़ा सकते सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि अगर किसी संपत्ति की नीलामी का नोटिस छप चुका है, तो उधारकर्ता उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकता। कोर्ट ने बताया कि बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा नीलामी प्रमाणपत्र जारी होने के बाद खरीदार के अधिकार अटल हो जाते हैं। यह फैसला सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) के तहत दिया गया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि 2016 में इस धारा में हुए संशोधन उन मामलों पर भी लागू होगा, जहां कर्ज पहले लिया गया था लेकिन भुगतान 1 सितंबर 2016 के बाद डिफॉल्ट हुआ। इसका मतलब है कि अगर उधारकर्ता ने समय पर भुगतान नहीं किया और नीलामी नोटिस प्रकाशित हो गया, तो वह संपत्ति पर अपना अधिकार खो देगा।


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