लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया कि बिजौडी जंगल क्षेत्र के बीट दैखल पश्चिम बीट अंतर्गत कक्ष क्रमांक आर.एफ. 410 रकवा 25.00 हेक्टेयर में मिश्रित वृक्षारोपण वर्ष 2024-25 में चैनलिंक तार से चारो तरफ फेंसिंग तार को था जिसे 22 अगस्त की रात्रि शिव प्रसाद कोल, रानू प्रसाद कोल, रवि पनिका और कृष्णा कोल द्वारा चुरा कर ले गये। सूचना पर थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा कार्यवाही करते हुये तलाशी के दौरान आरोपियों को गिरफतार कर आरोपियों से 02 बंडल तार जप्त किया गया। वहीं एक आरोपी रवि पनिका फरार हैं। पकडें गये आरोपियो को जेल भेज दिया गया था। आरोपियों की तरफ से जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने लोक अभियोजक द्वारा रखे गए तर्कों सहमत होते हुए व मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए पर्यावरण को खतरा पहुंचाने वाले आरोपियों की जमानत याचिका को निरस्त दिया।
अनूपपुर: पर्यावरण को खतरा पहुचाने वाले आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त
