23 महीने से जेल में बंद सपा नेता आजम खान की रिहाई आखिरी वक्त पर अटक गई है। पहले मंगलवार सुबह 9 बजे उनकी रिहाई होनी थी। बड़ा बेटा अदीब अपने 150 समर्थकों के साथ उनको लेने के लिए सीतापुर जेल के बाहर पहुंच गया था। हालांकि, कागजी कार्रवाई के दौरान नया पेंच सामने आ गया। आजम खान पर रामपुर में चल रहे एक केस में कोर्ट में जुर्माना नहीं भरा था। इसके चलते उनकी रिहाई रोक दी गई। सूत्रों के मुताबिक, आजम खान पर एक केस में दो धाराओं में 3 और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगा था, जिसे उन्होंने जमा नहीं किया। अब 10 बजे रामपुर कोर्ट खुलने के बाद जुर्माने की रकम जमा की जाएगी। इसके बाद वहां से फैक्स से सूचना सीतापुर जेल भेजी जाएगी, फिर उनकी रिहाई होगी। यानी, सब कुछ ठीक रहा तो दोपहर 12 से 2 के बीच आजम की रिहाई हो सकती है। बेटा बोला- आज के हीरो आजम साहब
आजम की रिहाई सुबह 9 बजे तय मानी जा रही थी। इसलिए, बेटा अदीब सुबह 7 बजे ही जेल के बाहर पहुंच गया। हालांकि, समर्थकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जेल के बाहर से उन्हें हटा दिया। मीडिया से बातचीत में अदीब ने कहा- आज के हीरो आजम साहब हैं। मैं खुद उनसे मिलने आया हूं। मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा भी सीतापुर पहुंच गई हैं। आजम के बसपा में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा- आजम साहब बहुत बड़े नेता हैं। बहुत सी पार्टियां हैं, जो चाहेंगी कि आजम साहब उनकी पार्टी से जुड़ जाएं। उन्होंने सपा को अपने खून-पसीने से सींचा है। जितना जुल्म इस आजाद मुल्क में आजम साहब पर हुआ, उतना किसी पर भी नहीं हुआ है। चर्चा है आजम खान जेल से निकलने के बाद आजम खान बसपा में शामिल हो सकते हैं। सीतापुर पुलिस ने आजम खान को लेने पहुंचे कार्यकर्ताओं की 15 गाड़ियों का चालान भी किया है। पुलिस का कहना है कि जेल के बाहर ये सभी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी थीं। 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने जमानत दी थी
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बार पर जबरन कब्जे के मामले में आजम को जमानत दी थी, तभी रामपुर कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ते हुए उन्हें 20 सितंबर को तलब कर लिया। लेकिन कोर्ट ने ये धाराएं खारिज कर दीं, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हुआ। आजम के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं। सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 2022 में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम की विधायकी चली गई थी। आजम फरवरी, 2020 में गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले रामपुर जेल भेजे गए थे। वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मई, 2022 में आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद एक मामले में सजा होने के बाद 18 अक्टूबर, 2023 को आजम खान ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें पहले रामपुर जेल भेजा गया, फिर सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आजम की रिहाई से जुड़े अपडेट्स के लिए लाइव ब्लॉग से गुजर जाइए…
आजम की रिहाई आखिरी वक्त पर अटकी:बेटा बोला- आज के हीरो आजम साहब, सांसद रुचि वीरा पहुंचीं, 15 गाड़ियों का चालान कटा
