अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अभी हाईकोर्ट से राहत नहीं:​​​​​​​जमानत याचिका पर सुनवाई, जवाब के लिए मांगा समय, अब 29 अक्टूबर को होगी बहस

अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अभी हाईकोर्ट से राहत नहीं:​​​​​​​जमानत याचिका पर सुनवाई, जवाब के लिए मांगा समय, अब 29 अक्टूबर को होगी बहस
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शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में अभी राहत नहीं मिली है। उन पर दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर जमानत याचिका पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से दोबारा समय की मांग की गई। हालांकि अदालत ने तर्क दिया कि मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ऐसे में अब बहस की जरूरत नहीं है। अब इस मामले में 29 अक्टूबर को फाइनल बहस होगी। वकील की तरफ ये दलील दी गई सुनवाई के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि गत सुनवाई पर अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। एक हफ्ता हमें दिया था कि उससे जुड़ा कुछ दाखिल करना है तो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आज सुनवाई हुई तो विजिलेंस ने आज फिर समय की मांग की। अदालत ने पूछा कि एक महीना तो पहले ही आपको दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अदालत ने यह भी तर्क दिया है कि जब इस मामले में चालान पेश हो चुका है तो आपके रिप्लाई की जरूरत नहीं है। दिवाली पर जेल में रखने की कोशिश कलेर ने कहा कि इससे एक बात साफ है कि अब सरकार के पास कहने को कुछ ज्यादा नहीं है। यह निचले स्तर की राजनीति आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। पता है कि आगे दिवाली आ रही है। यह चाहते हैं कि दिवाली पर बिक्रम मजीठिया को अंदर रखें। शिरोमणि अकाली दल संघर्षों से निकली हुई जत्थेबंदी है। क्या इन चीजों से अकाली दल का मनोबल तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह जंग आगे भी जारी रहेगी।


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