नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

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यह मामला 20 फरवरी 2021 का है, जब एक व्यक्ति ने चील्ह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। साक्ष्य मिलने पर मामले में दुष्कर्म की धारा 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया था।

मामले में चील्ह पुलिस, मॉनिटरिंग/पैरवी सेल एवं अभियोजन टीम ने लगातार सशक्त पैरवी की। अभियोजन पक्ष से एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक उपनिरीक्षक राघवेन्द्र सिंह व अशोक कुमार, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी पंकज गौड़, महिला आरक्षी गुंजन यादव तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजेश यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गवाहों को समय पर अदालत में प्रस्तुत कर प्रभावी गवाही कराए जाने से अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। पुलिस की सक्रियता और मजबूत पैरवी के चलते पीड़िता को न्याय मिला।