सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि मामले में अदालत ने पूर्व में स्थानीय एसडीओ को ईटीएस मशीन से रोड की माप करवाकर सडक़ सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को हटाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी आज तक अतिक्रमण नहीं हटे हैं। इसलिए मौका कमिश्नर नियुक्त कर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मंगाई जाए। इस पर अदालत ने अतिक्रमण की स्थिति जानने के लिए राजेन्द्र शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है।
जहित याचिका में बताया गया कि स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर रखे हैं। इसके बावजूद स्थानीय अफसरों की लापरवाही के कारण अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही इन्हें हटाया गया है। इन अतिक्रमणों के कारण लोग इस आम रास्ते का आवाजाही के लिए उपयोग भी नहीं कर पा रहे। इसलिए आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमणों को हटवाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अतिक्रमणों की जानकारी लेने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त किया है।
