शिक्षण संस्थानों के पास तम्बाकू बेचने वालों से वसूला गया जुर्माना

Spread the love

इस दौरान तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)-2003 की धारा 4, 6ए और 6बी के तहत कार्रवाई की गई। विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू, गुटखा एवं खैनी की अवैध बिक्री की जांच की गई। कुल 11 दुकानों की जांच की गई, जिनमें से 3 दुकानदार कानून का उल्लंघन करते पाए गए। इनसे कुल 1800 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

अभियान के दौरान जिला तम्बाकू नियंत्रण इकाई, पश्चिमी सिंहभूम के जिला परामर्शी मुक्ति बिरुआ ने बताया कि स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और न्यायालय परिसरों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना, उपयोग करना या तम्बाकू खाकर थूकना प्रतिबंधित है। ऐसा करते पाए जाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को कोटपा अधिनियम 2003 की जानकारी दी गई और तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई कि वे भविष्य में इस तरह की बिक्री से परहेज करें।

इस अभियान में जिला परामर्शी मुक्ति बिरुआ, सामाजिक कार्यकर्ता अनूप बागे एवं चक्रधरपुर थाना पुलिस बल की सक्रिय भूमिका रही।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे।