गोपालगंज में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को राजनीतिक प्रचार सामग्री से मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। इस दौरान आचार संहिता लागू होते ही गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र समेत पूरे जिले के सरकारी कार्यालयों, इमारतों, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगी राजनीतिक दलों या संभावित उम्मीदवारों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग को हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की टीमें इस कार्य में लगी हुई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद कोई भी प्रचार सामग्री सरकारी संपत्ति पर न रहे। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दिए स्पष्ट निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे आचार संहिता के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। निजी संपत्ति पर भी प्रचार सामग्री लगाने से पहले संपत्ति के मालिक की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई उन्होंने कहा, ‘यदि कोई भी व्यक्ति या दल सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से प्रचार सामग्री लगाए रखता है, या नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस त्वरित कार्रवाई का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करना है।’
सरकारी भवनों से उतारे जाने लगे बैनर और पोस्टर:गोपालगंज में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
