बीआईटी मेसरा में छात्रा से छेड़छाड़ और ब्लेड से हमला करने पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। अब 28 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। बीआईटी मेसरा में 20 अगस्त को हुई घटना के बाद वहां के स्टूडेंट्स ने गुरुवार को कैंपस में धरना-प्रदर्शन किया था। बाहरी लोगों के कैंपस में प्रवेश पर रोक लगाने और सुरक्षा की मांग की थी। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने आनन-फानन में बैठक बुलाई। हॉस्टल से कॉलेज तक बस सेवा शुरू करने और हॉस्टल के पास बैरियर लगाने की घोषणा की। गौरतलब है कि हाल ही में बीआईटी पॉलिटेक्निक में भी एक छात्र की मारपीट के बाद मौत मामले में कोर्ट ने अहम आदेश दिया था। डीजीपी को छात्रों की सुरक्षा के लिए एसओपी बनाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और काउंसलर व हेल्थ सेंटर की व्यवस्था का निर्देश दिया था। कॉलेज के पास पुलिसकर्मियों को तैनात करने को भी कहा था।
बीआईटी में छात्रा से छेड़छाड़ पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान:कोर्ट ने राज्य सरकार से 28 अगस्त तक मांगा जवाब
