अरवल के विधायक कॉमरेड महानंद सिंह को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। 2001 के जहानाबाद रोड जाम मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। न्यायालय ने सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया। रिहाई के बाद महानंद सिंह ने कहा, “यह संविधान, लोकतंत्र और जनआंदोलनों की जीत है। हम न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं और न्यायालय का धन्यवाद करते हैं।” विधायक ने भाजपा-जदयू गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गठबंधन के इशारे पर प्रशासन ने उन्हें भगोड़ा बताकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2020 से विधायक के रूप में सरकार के साथ सभी बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। महानंद सिंह ने कहा कि उन्हें फरार घोषित करना सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत और राजनीति को उजागर करता है। उनके वकीलों ने अदालत में सभी तथ्य प्रस्तुत किए। इस पर न्यायालय ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए विधायक को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। विधायक ने भाजपा-जदयू पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता जाने के डर से विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं।
अरवल विधायक महानंद सिंह को मिली रिहाई:फर्जी मुकदमे से मुक्त होने पर बोले- संविधान और लोकतंत्र की जीत
