महाकुम्भ में लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग खारिज़ 

भगवान बुद्ध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कैसे कर रहा चीन, श्रीलंका-म्यांमार के सहारे बिछा रहा नया जाल…

महाकुम्भ में लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग खारिज़ 

प्रयागराज, 12 फरवरी (हि.स.)। महाकुम्भ क्षेत्र में लगाए गए लाउडस्पीकरों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

कोर्ट ने कहा कि घोषणाओं आदि के लिए लगाए गए लाउडस्पीकरों की कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई हैं। ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई है जिससे यह पता चले कि लगाए गए लाउडस्पीकर नियमों के विपरीत शोर पैदा कर रहे हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया।

उत्तराखंड के निवासी याचिकाकर्ता ब्रह्मचारी दयानंद व एक अन्य ने जनहित याचिका दाखिल की थी। यह लोग वर्तमान में महाकुम्भ के सेक्टर 18, मुक्तिमार्ग स्थित शिविर में रह रहे हैं। जनहित याचिका में दलील दी कि उनके शिविर के आसपास स्थापित अन्य शिविर लाउडस्पीकर व एलसीडी का उपयोग कर रहे हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और उनके ध्यान आदि पर असर पड़ रहा है। याचिका में लाउडस्पीकर व अन्य ध्वनि प्रदूषणकारी उपकरणों पर रोक लगाने की मांग की। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

—————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *