कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां पुलिस ने गांधीनगर की रहने वाली महिला पार्वती को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल के लिए पाबंद कर जेल भेजा है। साल 2022 के बाद जिला पुलिस की 7वीं कार्रवाई है। आरोपी जमानत लेकर बार-बार नशा तस्करी के काम में शामिल थी। DSP जिला मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी पार्वती गांजा बेचने का काम करती थी। उसके खिलाफ थाना कृष्णा गेट, सिटी थानेसर और सदर थानेसर में NDPS एक्ट के तहत कुल 5 मामले पहले से दर्ज हैं। इन केस में आरोपी जमानत आकर गांजा बेचने में लगी रही। सरकार से मांगी इजाजत इसलिए पुलिस ने हरियाणा सरकार से पत्राचार कर अनुमति मांगी। सरकार से मंजूरी मिलते ही आरोपी पार्वती को अवैध तस्करी की रोकथाम (PIT) NDPS Act के प्रावधान के तहत एक साल के लिए पाबंद कर जेल भेज दिया गया है। इस कानून के तहत बार-बार नशा तस्करी करने वालों को बिना नया केस दर्ज किए जेल में रखा जा सकता है। इस साल में 3 आरोपियों पर हुई कार्रवाई DSP सुनील कुमार ने बताया कि इस साल अब तक जिला कुरुक्षेत्र में 3 आरोपियों पर यह कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले जिशान खान उर्फ माटा निवासी बपदा और सौरभ उर्फ वैरभ निवासी वशिष्ठ कॉलोनी थानेसर को एक-एक साल के लिए पाबंद कर जेल भेजा गया था। जिशान खान के खिलाफ 4 और सौरभ के खिलाफ 5 NDPS एक्ट के मामले दर्ज हैं। पार्वती तीसरी आरोपी है। इनसे पहले 4 आरोपी भेजे जेल उन्होंने बताया कि जिशान खान, सौरभ और पार्वती से 4 और आरोपियों पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। इनमें खेड़ी मारकंडा की रहने वाली एक बलविंदर कौर भी शामिल है। साल 2023 में गांधी नगर के विक्रम उर्फ विक्की व अरुण कुमार उर्फ लक्की और साल 2025 में शोरगीर बस्ती के पाला को एक अवधि के लिए पाबंध कर जेल भेजा गया था। NDPS की धारा 3 में किया जाता है शामिल- अग्रवाल SP नीतीश अग्रवाल ने बताया कि PIT-एनडीपीएस एक्ट की धारा-3 के तहत अगर कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों के मामलों में बार-बार पकड़ा जाता है, तो राज्य सरकार की अनुमति से उसे एक निश्चित समय के लिए पाबंद किया जा सकता है। इससे नशा तस्करी की चेन टूटती है। पुलिस नशा तस्करी में शामिल लोगों की संपत्ति भी अटैच करवा रही है।
कुरुक्षेत्र में महिला नशा तस्कर 1 साल लिए पाबंद:जेल भेजी गई, जमानत पर आकर बार-बार कर रही थी तस्करी, 5 केस दर्ज में नामजद
