दिल्ली के जनकपुरी में बाइक चालक के जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से मौत के मामले में सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार 2 कॉन्ट्रैक्टर और 1 सब-कॉन्ट्रैक्टर को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है और अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता। एडिशनल सेशन जज हरलीन कौर कॉन्ट्रैक्टर हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी किए थे और कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है। कोर्ट ने कहा कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी कॉन्ट्रैक्टर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। दरअसल, 5 फरवरी की देर रात कमल भयानी (25) की दिल्ली जब बोर्ड की कंस्ट्रक्शन साइट पर खोदे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। 6 फरवरी की सुबह 8 बजे PCR कॉल मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद हादसे का पता चला। कोर्ट ने और क्या कहा… 11 फरवरी को अंतरिम जमानत मिली थी 11 फरवरी को कोर्ट ने दोनों आरोपी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुधवार तक अंतरिम प्रोटेक्शन दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुनवाई की अगली तारीख तक उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती वाला कदम नहीं उठाया जाएगा।
अब तक, इस घटना के सिलसिले में दो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि DJB के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने प्रजापति और एक मजदूर, योगेश को गिरफ्तार किया है, जो ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। प्रजापति को एक बाइकर के गड्ढे में गिरने की जानकारी छिपाने और पुलिस और इमरजेंसी में देरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं, 23 साल के मजदूर पर अधिकारियों को घटना के बारे में बताने में नाकाम रहने और पूछताछ करने पर पीड़ित के परिवार को गुमराह करने का आरोप है। ———– ये खबर भी पढ़ें… दिल्ली में मैनहोल में गिरकर मजदूर की मौत:पूरी रात पड़ा रहा शव, अगले दिन निकाला दिल्ली के रोहिणी इलाके में 10 फरवरी को खुले मैनहोल में गिरने से बिरजू कुमार राय (32) की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बिरजू मजदूरी करता था। उसकी लाश रोहिणी सेक्टर-32 में डीडीए की खुली जमीन में बने खुले मैनहोल से मिली। पूरी खबर पढ़ें…
दिल्ली बाइकर डेथ केस-कॉन्ट्रैक्टर, सब-कॉन्ट्रैक्टर को जमानत नहीं:सेशन कोर्ट बोला- गवाहों को खतरा हो सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं आरोपी
