लव मैरिज कर सिक्योरिटी मांगने पहुंचा 20 साल का दूल्हा:करनाल में 2 साल बड़ी युवती से लिए फेरे; शादी कराने वाले पंडित-गवाहों पर FIR

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हरियाणा के करनाल में एक प्रेमी जोड़े ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। गवाहों की उपस्थिति में पंडित ने उनके फेरे कराए। इसके बाद अपनी सिक्योरिटी को लेकर दूल्हा-दुल्हन मंदिर द्वारा जारी शादी का प्रमाण पत्र लेकर पुलिस के पास पहुंचे। यहां पुलिस ने इनके डॉक्यूमेंट चेक किए। जांच में सामने आया कि दूल्हे की उम्र उम्र 20 साल है, जबकि दुल्हन 22 साल की निकली। कानून शादी के लिए युवक की उम्र 21 साल जरूरी है। इसके बाद पुलिस ने संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को मामले की जानकारी दी। इसके बाद सेक्टर 32-33 थाने में दुल्हन, पंडित और 2 गवाहों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। अब सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला…. शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
14 जनवरी को करनाल के संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को सीतामाई चौकी इंचार्ज से एक शिकायत मिली। शिकायत में बताया गया कि 13 जनवरी की शाम लगभग 7 से 8 बजे एक प्रेमी जोड़ा सीतामाई चौकी में आया और कहा कि उन्होंने मंदिर में लव मैरिज कर ली है। पुलिस ने जब उनके कागजात जांचे तो पता चला कि यह बाल विवाह है। इसके बाद दोनों को संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी के सामने पेश किया गया। मंदिर में पंडित ने कराई शादी
युवती ने अपने बयान में कहा कि उसने 13 जनवरी को मां बगलामुखी ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र, श्री हनुमान मंदिर, निर्मल विहार करनाल में अपनी इच्छा से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की। पंडित कमलकांत ने शादी कराई और विवाह प्रमाण पत्र भी दिया। प्रेमी छोटा निकला, जन्म प्रमाण पत्र से हुई पुष्टि
युवती के स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार, उसकी जन्मतिथि 20 सितंबर 2003 है, जिसके हिसाब से शादी के समय वह 22 साल, 3 महीने और 26 दिन की थी। युवक ने हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी दी। प्रमाण पत्र के अनुसार, उसकी जन्मतिथि 25 मार्च 2005 है, जिससे वह शादी के समय 20 वर्ष 2 माह का था। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी
जांच पूरी होने पर संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने करनाल SP को रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना सेक्टर-32-33 में प्रेमिका, पंडित कमलकांत, और गवाह प्रवीन और मनीष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि बाल विवाह का केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारियां होंगी। अधिकारी बोलीं- शादी कानून मान्य नहीं
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सविता राणा ने बताया कि मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार, लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। इस मामले में लड़का छोटा पाया गया है, इसलिए प्रेमिका, पंडित और गवाहों पर कार्रवाई की गई है। अधिकारी ने यह भी साफ किया कि यह शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है।