पानीपत जिला परिषद में वार्ड सदस्य का पद लंबे समय से खाली रहने के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब यह साफ हो गया है कि पानीपत जिला परिषद के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। ये है मामला ममता और मंजीत व अन्य द्वारा दायर याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि पानीपत जिला परिषद सदस्य का पद 27 जून 2025 से खाली पड़ा है। नियमानुसार इस पद को भरने के लिए जल्द चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन 6 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद सरकार और चुनाव आयोग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। हाई कोर्ट में सरकार का जवाब जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री अनु पाल ने कोर्ट को सूचित किया कि सरकार ने चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर बयान दिया कि पानीपत जिला परिषद सदस्य चुनने की चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल 2026 से पहले संपन्न कर ली जाएगी। कोर्ट ने याचिका का किया निपटारा सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि सरकार ने चुनाव की समय सीमा तय कर दी है, इसलिए अब याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान हो गया है। विकास कार्यों में आएगी तेजी जिला परिषद सदस्य का पद खाली होने के कारण संबंधित क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे और ग्रांट खर्च करने में भी तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं। अब चुनाव की तारीख तय होने से स्थानीय निवासियों और राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। ***********
ये खबर भी पढ़ें… पानीपत जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा: नामांकन से नतीजे तक का शेड्यूल जारी, तीसरी बार चुनीं जाएगी प्रधान हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद पानीपत जिला परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। उपायुक्त एवं निर्धारित प्राधिकारी की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, जिला परिषद के प्रधान (अध्यक्ष) का चुनाव आगामी 28 जनवरी को सुनिश्चित किया गया है। चुनाव प्रक्रिया लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय के बैठक हॉल में की जाएगी। (पूरी खबर पढ़ें…)
पानीपत जिला परिषद उपचुनाव का रास्ता साफ:हाई कोर्ट के आदेश के बाद 30 अप्रैल तक पूरी होगी चुनाव प्रक्रिया, जून 2025 से खाली पड़ी सीट
