जींद में पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना, तीन साल पुराने केस में आया फैसला

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जींद जिले में कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के दोषी राकेश को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा की अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला थाना सदर सफीदों में 29 दिसंबर 2022 को एफआईआर नंबर 440 के तहत धारा 302/34 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया था। आरोपी राकेश जींद के सिवाणा माल गांव का रहने वाला है। मृतका के साथ पहले भी घरेलू हिंसा हुई थी अभियोजन पक्ष के अनुसार, राकेश ने अपनी पत्नी मोहनी की हत्या की थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच की, मौके से साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मृतका के साथ पहले भी घरेलू हिंसा की घटनाएं हुई थीं। आजीवन कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा की कोर्ट ने राकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने की लोगों से अपील इस फैसले से समाज में यह स्पष्ट संदेश गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हत्या जैसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड मिलेगा। जींद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अपराध, विशेषकर घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न की सूचना तुरंत पुलिस को दें।