सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में आज सुनवाई होगी। इस मामले पर पिछले 6 महीनों में सात बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर, शेल्टर होम की संख्या को लेकर चर्चा की थी। वहीं आखिरी बार हुई 9 जनवरी की सुनवाई में ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल (ACGS) संस्था की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से मौजूद हैं, इसलिए कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब संसद ने दखल नहीं दिया है, तो अदालत भी इसमें न आए। दरअसल, पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तय शेल्टर में ट्रांसफर किया जाए। मामले में हुई पिछली 7 सुनवाई… ————————————- ये खबर भी पढ़ें… एमपी के इंदौर में पागल कुत्ते ने 6 से ज्यादा को काटा, एक साल में डॉग बाइट के 48 हजार केस इंदौर में रविवार को एक पागल कुत्ते ने 2 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। उसने 6 से ज्यादा लोगों को काट लिया। वह कुत्ता इतना हिंसक हो गया कि उसने न केवल लोगों को काटा बल्कि काफी देर तक उनके हाथ-पैर को अपने जबड़े में पकड़े रखा। इससे उन्हें काफी गहरे जख्म हो गए। पूरी खबर पढ़ें…
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई:पिछले हफ्ते सिंघवी ने कहा था- मामले में पहले से कानून मौजूद हैं, कोर्ट हस्तक्षेप न करे
