हरियाणा में नए बिजली रेट पर फैसला 8 को:महंगी होगी या सस्ती, HERC करेगा सुनवाई; निगमों की डिमांड 51 हजार करोड़ से ज्यादा

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हरियाणा में बिजली महंगी होगी, या सस्ती या जो दरें चल रही हैं वहीं रहेंगी। इसका फैसला 8 जनवरी को होगा। दरअसल, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) द्वारा नए वित्त वर्ष 2026-27 की बिजली दरों को लेकर पंचकूला में एचईआरसी के कोर्ट रूम में जनसुनवाई की जाएगी। यह जनसुनवाई उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा दायर याचिकाओं पर होगी। आयोग ने इन याचिकाओं पर बिजली उपभोक्ताओं से कल तक आपत्तियां, सुझाव और टिप्पणियों की मांग की हैं। ये याचिकाएं यूएचबीचीएन, डीएचवीवीएन एवं एचईआरसी ने वेबसाइट पर अपलोड की हैं। दोनों निगमों ने 51,156.71 करोड़ रुपए मांगे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दोनों निगमों ने 51,156.71 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) की मांग की है। निगमों के अनुसार इस अवधि में उन्हें 52,761.87 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि, वर्ष 2024-25 के टू-अप में दर्शाए गए 5,261.23 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे और लगभग 828.64 करोड़ रुपए की होल्डिंग कॉस्ट (ब्याज स्वरूप राशि), जो निगमों ने आयोग से मांगी है, इस राशि को 5261.23 में से घटाने पर कुल 4,484.71 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा दिखाया गया है। आयोग द्वारा एआरआर पर निर्णय विद्युत अधिनियम के तहत लिया जाता है। साथ ही विद्युत अधिनियम के अनुसार आयोग को याचिकाएं दायर किए जाने की तिथि से 120 दिन के भीतर अपना निर्णय देना अनिवार्य होता है। अप्रैल 2025 में बढ़ चुकी दरें हरियाणा में बिजली की दरें अप्रैल 2025 में बढ़ाई गई थीं, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई, और 50 यूनिट तक ₹2.20 प्रति यूनिट और 51-100 यूनिट के लिए ₹2.70 प्रति यूनिट हो गई, साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी जोड़ा गया, जिससे बिलों में वृद्धि हुई और उपभोक्ताओं में असंतोष है, खासकर 10 किलोवाट कनेक्शन पर ₹75 प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज के कारण। मुख्य दरें (अप्रैल 2025 के बाद): 0-50 यूनिट: ₹2.20 प्रति किलोवाट घंटा (kWh). 51-100 यूनिट: ₹2.70 प्रति किलोवाट घंटा (kWh). उच्च खपत स्लैब: दरों में और वृद्धि, 300 यूनिट से कम पर कोई फिक्स्ड चार्ज नहीं, लेकिन कुल दरें ₹6.50 से ₹7.50 प्रति यूनिट तक पहुंचीं। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव: फिक्स्ड चार्ज: 10 किलोवाट के कनेक्शन पर ₹75 प्रति किलोवाट का फिक्स्ड चार्ज जोड़ा गया, जिससे बिलों में भारी वृद्धि हुई। अप्रैल 2025 से लागू: ये दरें हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) द्वारा संशोधन के बाद 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुईं। उद्योगों पर असर: औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी दरें बढ़ाई गईं।