उन्होंने बताया कि प्रयागराज जिले के करछना थाने में 31 मई वर्ष 2015 को इसी थाना क्षेत्र के हिन्दुपुर गांव निवासी राकेश राज सिंह, अजय राज सिंह ,ऋतुराज सिंह ,जयराज सिंह पुत्रगण सत्यराज सिंह और सत्यराज सिंह पुत्र स्वर्गीय गिरराज सिंह के खिलाफ धारा-147, 148,149,302 भा0द0वि0 व 7 सी. एल.ए. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस टीम ने 19 अगस्त 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के परिणामस्वरूप न्यायालय ने शुक्रवार को सजा सुनाया। न्यायालय ने धारा-302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में उक्त सभी आरोपितों ने एकराय होकर वादी के भाईयों को सीएचसी करछना में घुस कर गोली मार कर हत्या कर दी थी ।
