प्रयागराज, 07 अक्टूबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य भवन में प्राइवेट बेबी फीडिंग रूम कैच बनाने के लिए दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के लिए अब कोर्ट ने 11 नवम्बर नियत की है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने बताया कि इस संबंध में पत्र भवन समिति को अनुमोदित करने के लिए दिया गया है। जिसको लेकर 24 सितम्बर को समिति की बैठक भी हुई है। क्या निर्णय लिया गया इसकी जानकारी मुहैया कराने के लिए समय दिया जाय। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने अधिवक्ता जान्हवी सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याची ने खुद बहस की। इनका कहना है कि हाईकोर्ट में सैकड़ों महिला कर्मचारी व अधिकारी है। कुछ के छोटे बच्चे हैं जिन्हें फीडिंग कराने की सुविधा न होने से भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए न्यायालय भवन में बेबी फीडिंग रूम बनाया जाय।
