सिरसा, 24 सितंबर । हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला ने बुधवार को सिरसा के लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी का सख्ती से पालन जरूरी है। पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तत्काल इंपाउंड या चालान करना चाहिए।
आयोग के सदस्य अनिल कुमार ने कहा कि स्कूल बस के अंदर ही आरसी, इंश्योरेंस, लाइसेंस बस चालक के पास होना चाहिए। सभी बसों में स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरे, फर्स्ट ऐड बॉक्स, जीपीएस, फायर उपकरण हर हालत में उपलब्ध होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो बस को इंपाउंड या उसका चालान कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों को यातायात सुविधा देने वाले हर वाहन की सही चेकिंग होनी चाहिए। सीसीटीवी का लिंक स्कूल प्रशासन के पास हो। साथ ही तीन माह तक की रिकॉर्डिंग भी स्कूल को रखनी होगी। आयोग के सदस्यों ने जोर दिया कि जिला स्तर पर सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत हर माह बैठक होनी चाहिए।
