आदेशों के मुताबिक नगर निगम आयुक्त से पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना कोई भी व्यक्ति, ठेकेदार, एजेंसी या विभाग नगर निगम ऊना क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार की खुदाई, बोरिंग, खाई खोदना या उत्खनन कार्य नहीं करेगा। किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले “खोदने से पहले कॉल करें”(कॉल बिफोर यू डिग) के निर्देशों के तहत नगर निगम आयुक्त कार्यालय ऊना से संपर्क करना अनिवार्य होगा। एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय ऊना), संयुक्त आयुक्त नगर निगम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा नगर निगम अधिकारी इन आदेशों की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने लोगों, विभागों और ठेकेदारों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें ताकि आवश्यक सेवाओं में बाधा न आए और किसी भी प्रकार की जनहानि या नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
