मामले से जुड़े आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने इस भर्ती में भाग लिया था। वे भर्ती की अंतिम कट ऑफ मेरिट में भी आ गए, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्हें नियुक्ति से यह कहते हुए वंचित कर दिया कि उनके पास आरएससीआईटी प्रमाण पत्र नहीं है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि उनके पास इस प्रमाण पत्र से उच्च डिग्री है। इसलिए उन्हें सभी सेवा परिलाभ सहित नियुक्ति दी जाए।
बीटेक अभ्यर्थियों को राहत, मेरिट में आएं तो नियुक्ति दें
