घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कारावास

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घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद, 15 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय ने शनिवार को घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना शिकोहाबाद क्षेत्र अन्तर्गत 23 अप्रैल 2024 को एक आठ वर्षीय बालिका घर पर अकेली थी तभी सत्यवीर पुत्र हरीशचन्द्र घर में घुस आया। वह नाबालिग को अकेला पाकर बुरी नीयत से अश्नील हरकत करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर आ गयी। शोर होने पर आस पास के लोग भी आ गए तब सत्यवीर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बालिका के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद सत्यवीर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सत्यवीर को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 6 हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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