कैथल में रेप के दोषी को 20 साल की कैद:नाबालिक को कैफे ले जाकर की थी वारदात; दोनों सहयोगी बरी

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कैथल जिले में अतिरिक्त सैशन जज अनुपमिश मोदी की कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप के मामले में सजा का ऐलान करते हुए एक युवक को 20 साल की कैद और ₹40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में पीड़िता की मां ने 28 फरवरी 2023 को थाना शहर में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा नंबर 85 दर्ज करवाया गया था। फोन पर बात कर फंसाया अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पर पीपी विकास शर्मा ने की, जबकि एडवोकेट अर्पित गुप्ता और अजय गुप्ता ने उन्हें सहयोग दिया। शिकायत के अनुसार कुलदीप उर्फ केडी उर्फ प्रिंस निवासी बालाजी कालोनी, सुभाष नगर ने किसी तरह शिकायतकर्ता की नाबालिग लड़की का फोन नंबर ले लिया और उसके फोन पर बात करने लगा। वह लड़की को अपनी बातों में बहला फुसलाकर बात करने लगा। 15 अक्तूबर से 20 अक्तूबर 2022 के बीच उसकी लड़की शाम के समय काम करके घर पर आ रही थी, तो कुलदीप भगत सिंह चौक से उसे अपनी बाईक पर बैठाकर किसी कैफे में ले गया, जहां उसने अपने दो साथियों के सहयोग से लड़की के साथ गलत काम किया और उसे धमकी दी, कि अगर ये बात अपने घर वालों को बताई, तो तुझे व तेरे घर वालों को जान से मार देंगे। जांच में नाबालिग मिली गर्भवती कुछ दिनों के बाद लड़की के पेट में दर्द होने के कारण उसने लड़की का प्रेगनेंसी किट से पता किया, तो लड़की गर्भ से पाई गई। आरोप है कि उपरोक्त युवकों ने उसकी लड़की के साथ गलत काम किया है। पुलिस ने केस दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार किया व कोर्ट के समक्ष पेश किया। आरोपी पर 40 हजार का जुर्माना कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों और गवाहों की रोशनी में केवल कुलदीप सिंह को रेप का दोषी पाया, क्योंकि पीड़िता ने कोर्ट में उसकी पहचान की थी। कुलदीप को बीस साल की सजा व 40 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। बाकी दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।