हाईकोर्ट के निर्देश पर किसान की जमीन का मुआवजा बढ़ा

हाईकोर्ट के निर्देश पर किसान की जमीन का मुआवजा बढ़ा
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झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू जिले के सोनपुरवा गांव की 2.82 एकड़ जमीन के अधिग्रहण मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने किसान को जमीन अधिग्रहण के बदले प्रति डिसमिल 5,191 रुपए मुआवजा देने के फैसले को पलटते हुए 21,039 रुपए प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस मामले में किसान तिलकधारी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा गया था कि जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना एक अगस्त, 2019 और घोषणा 25 फरवरी, 2020 को जारी की गई थी। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जमीन के मुआवजे की दर 5,191 रु. प्रति डिसमिल तय की थी। पलामू की जिला अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजे की दर बढ़ाकर 9,250 रुपए प्रति डिसमिल कर दी। किसान ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने मुआवजे की दर 9,257 रुपये प्रति डिसमिल होने की बात कही। अदालत ने दस्तावेजों के औसत मूल्य की गणना करने के बाद 21,039 रुपए मुआवजा तय करके राशि भुगतान का आदेश दिया है।


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