बेतिया में शराब तस्करी में दो दोषी:कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना भी

बेतिया में शराब तस्करी में दो दोषी:कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना भी
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बेतिया में मघ निषेध एवं उत्पाद अधिनियम द्वितीय के विशेष न्यायाधीश मनीष पांडेय की अदालत ने बुधवार को शराब कारोबार से जुड़े एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सजायाफ्ता की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के सुगौली गांव निवासी सुरेश चौधरी और श्रीकिशुन उर्फ डोम पासवान के रूप में हुई। मामला 2019 का है विशेष लोक अभियोजन दिनेश कुमार ने बताया कि यह मामला 21 फरवरी 2019 का है। शिकारपुर थानाध्यक्ष उग्रनाथ झा को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब का एक बड़ा खेप सुगौली मोड़ से ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने लौरिया-शिकारपुर मुख्य मार्ग स्थित सुगौली मोड़ चौक पर नाका लगाया। जांच के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई। कार से दो कार्टून शराब बरामद हुआ। स्कूल में मिला बड़ा खेप पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि शराब का बड़ा भंडारण एक नवनिर्मित विद्यालय के दो कमरों में किया गया है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली और वहां से कुल 330 कार्टून शराब बरामद किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


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