राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2025 को राज्य में शराब के रेट बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको आईजीएल शराब कम्पनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि सरकार का नोटिफिकेशन गलत है. इस पर रोक लगाई जाए.
ना व्हिस्की ना बीयर, कुछ महंगा नहीं होगा डीयर, हाईकोर्ट ने लगा दिया रोक
