झारखंड हाईकोर्ट ने झिरी में जमा कूड़े का पहाड़ साफ नहीं होने को गंभीरता से लिया है। अदालत ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और रांची नगर निगम को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झिरी से अभी तक कचरा हटाने का सिर्फ 15 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। कचरा हटाने की रफ्तार काफी धीमी है। अदालत ने निगम और सरकार से पूछा है कि अब तक कचरा क्यों नहीं हटाया गया। कब तक कचरा हटा लिया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि झिरी में जमा कूड़े का पहाड़ साफ करने का निगम का दावा धरातल पर नहीं दिख रहा है। 25 वर्षों से जमा कूड़े के पहाड़ को साफ करने के लिए निगम ने गुरु रामदास कंपनी को ठेका दिया है। इस पर करीब 93 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
झिरी में सफाई नहीं होने पर सरकार व निगम को नोटिस
