कदवा प्रखंड क्षेत्र के कदवा पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। कदवा पंचायत के निवासी राकेश कुमार महतो ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मुर्शीद अंसारी पर नियम विरुद्ध नियुक्ति का आरोप लगाया है। विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार, स्वच्छता पर्यवेक्षक को ग्राम पंचायत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। यह नियम 21 दिसंबर 2021 की मार्गदर्शिका 36 सी और 26 अक्टूबर 2023 के संशोधित दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वर्तमान में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक पंचायतों के स्थाई निवासी नहीं नियुक्ति प्रक्रिया में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति ने काउंसलिंग के माध्यम से चयन होना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वर्तमान में कार्यरत 11 पंचायतों के स्वच्छता पर्यवेक्षक संबंधित पंचायतों के स्थाई निवासी नहीं हैं। RT I के तहत मांगी जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त के सचिवालय ने 26 जून 2025 को पत्र संख्या 3905 के माध्यम से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। राकेश कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी मांगी थी। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 22 जून 2025 से अब तक न तो कोई जवाब दिया है और न ही मामले में रुचि दिखाई है।
कटिहार में स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी:कदवा पंचायत में स्थानीय निवासी नियम का उल्लंघन, RTI का जवाब भी नहीं दे रहे अधिकारी
